आपका PAN Card आपको पहुंचा सकता हैं जेल, अगर किया ये काम

Brajkishore Bhardwaj
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PAN Card सिर्फ इनकम टैक्स के लिए ही नहीं बल्कि पहचान के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला दस्तावेज भी है। जी हां इनके जरिए आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और बड़े लेन-देन में भी इसका इस्तेमाल अहम हो गया है। अगर आपने गलती से एक से अधिक पैन कार्ड बनवा लिया है तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। वैसे तो PAN Card सही पहचान और जानकारी के जरिए ही बनते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ यूजर्स के पास एक से अधिक पैन कार्ड थे।

एक से अधिक PAN कार्ड धारक क्या करें

अगर आपके पास भी एक से अधिक PAN कार्ड हैं तो आपके उनमें से एक को रखकर बाकी को सौंप सकते हैं। आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। हालांकि, उसके लिए आपको एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं।

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एक से ज्यादा PAN कार्ड होने पर क्या करें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर किसी यूजर के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इसके लिए 6 महीने की सजा और 10 हजार रुपये तक जुर्माना है। हालांकि यह सजा और जुर्माना दोनों अधिक भी हो सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह अपराध है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपका पैन कार्ड किस वार्ड यानी किस सर्कल से बना है।

कैसे करें

  • PAN कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। हर PAN कार्ड में एक वार्ड होता है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर इस वार्ड का पता चेक कर सकते हैं। वार्ड पता करने के बाद आप अपने वार्ड ऑफिसर से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं।
  • अब यहां पर आपको एक ऐप्लिकेशन करनी होगी। इसके अलावा 100 रुपये के एक बांड पेपर पर अपने और दूसरे पैन कार्ड की जानकारी दर्ज करनी होगी। वार्ड ऑफिसर आपके पैन कार्ड को ऑनलाइन चेक करेंगे और आपको उसकी रसीद मिलेगी।
  • ऐप्लिकेशन के साथ आपको अपने और दूसरे असली पैन कार्ड जमा करने पड़ेंगे। PAN कार्ड जमा करने के प्रोसेस में 30 दिन से ज्यादा का समय भी लग जाता है।
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर, पैन कार्ड स्टेटस में पैन कार्ड का स्टेटस पता करना पड़ेगा।
  • आपको बता दें कि यह आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मगर आपको पैन कार्ड जमा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वार्ड ऑफिस जाना होगा।

ऑनलाइन तरीका:

  • आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आपको Surrender Duplicate PAN विकल्प पर जाना होगा।
  • इसके बाद डुप्लीकेट पैन नंबर/(एस) और जिस पैन को आप रखना चाहते हैं उसकी डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। इसमें आपको फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट जैसी डिटेल्स डालनी होगी।
  • इसके बाद फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद जो भी प्रोसेस दिया गया हो वो पूरा करें।
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नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर भारद्वाज पिछले 4 सालों से पत्रकारिता, Content Writing, Web Development की फिल्ड में कार्यरत हूँ। मैं Samacharokiduniya.in, Naukarifinder.com, Phonekadoctor.com पर हर तरह के कंटेंट लिखता हूँ।
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