UIDAI ने लोगों को अपने आधार कार्ड (Aadhaar) में पता अपडेट करने के लिए बड़ी राहत दे दी है. जिन आधार यूजर्स के पास एड्रेस अपडेट करने के लिए कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो परिवार के मुखिया की सहमति (Head of Family- HoF) के जरिए अपना आधार अपडेट करा सकते हैं. UIDAI की इस रेजिडेंट फ्रेंडली सर्विस से किसी Aadhaar यूजर्स के उन रिश्तेदारों (जैसे-बच्चे, पति-पत्नी, या माता-पिता आदि) के लिए बहुत मददगार साबित होगा, जिनके पास अपने आधार में पता अपडेट कराने के लिए खुद के नाम पर जरूरी डॉक्यूमेंट न हो.
कैसे होता है ये काम
इसके लिए आपको राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि जैसे डॉक्यूमेंट को प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है, जिसमें एप्लीकेंट और HoF के नाम और संबंध दोनों ही मौजूद हो, इसे एक OTP द्वारा वेरिफाई किया जाता है. एप्लिकेंट और HoF के बीच रिश्ते का भी कोई प्रमाण नहीं है, तो यूजर्स को UIDAI के पास एक सेट फॉर्मेट में सेल्फ-डिक्लेरेशन पेश करना होता है.
कौन बन सकता है HoF
UIDAI ने बताया कि देश के अदर विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में जाने लोगों के लिए यह सुविधा काफी फायदेमंद साबित होगी. यह ऑप्शन UIDAI द्वारा निर्धारित किसी भी वैलिड एड्रेस के सर्टिफिकेट का उपयोग करते हुए मौजूदा एड्रेस अपडेट करने की सुविधा के अलावा होगी. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HoF हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ अपना एड्रेस शेयर कर सकता है.
Aadhaar में पता कैसे अपडेट करें?
‘My Aadhaar’ पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in) में, एक निवासी ऑनलाइन पता अपडेट करने के लिए इस विकल्प को चुन सकता है. जिसके बाद, निवासी को HOF की आधार संख्या (Aadhaar Number) दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जिसे केवल मान्य किया जाएगा. HOF की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए HOF के आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी.

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