Betul News : गौवंश की तस्करी के दो आरोपियों को मिली सजा
बैतूल। मुलताई की न्यायालय ने 17 सितंबर 2018 को गौवंश की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को एक-एक साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रार्थी लवकेश अपने साथी गणेश के साथ 17 सितंबर 2018 को रात 10 बजे हरनाखेड़ी रोड श्मशान घाट के पास पहुंचे। तभी उन्होंने एक मेटाडोर 407 हरे रंग का वाहन देखा जिसमें गाय, बछड़े और बछिया सहित कुल 11 पशु भरे हुए थे। पशुओं को क्रूरता पूर्वक भरा गया था और कुछ के मुंह और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। वे भूखे और प्यासे थे।
प्रार्थी ने गांव के लोगों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेटाडोर को जब्त कर लिया और चालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।आरोपियों की पहचान चंद्रकांत पिता सुरेंद्र गजबे और प्रमोद पिता बामन रावत के रूप में हुई। वे दोनों महाराष्ट्र के काटोल के रहने वाले हैं।

अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 6 और 9 के तहत मुकदमा चलाया। न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें एक-एक साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
