Sarni Samachar : ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, नहीं मिलने पर लगेगा जुर्माना

Brajkishore Bhardwaj
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Sarni Samachar : ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, नहीं मिलने पर लगेगा जुर्माना


सारनी। नगर पालिका क्षेत्र में व्यवसाय संचालित करने वाले व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनाना अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में संबंधित पर जुर्माने की कार्यवाही नगर पालिका परिषद सारनी द्वारा की जाएगी।

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मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीके मेश्राम ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के प्राधिकार से प्रकाशित राजपत्र क्र.16 भोपाल दिनांक 21.04.2023 अनुसार निकाय क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार का व्यवसाय किये जाने हेतु स्थानीय निकाय से व्यापार अनुज्ञा अथवा ट्रेड लायसेंस लिया जाना अनिवार्य होगा। अतः समस्त व्यपारियो अपने किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने हेतु ट्रेड लायसेंस अनिवार्य रूप से नगर पालिका परिषद् सारनी से बनाया जाना सुनिश्चित करें। समय सीमा में ट्रेड लायसेंस नहीं बनाये जाने की स्थिति में अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाएगी।

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नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर भारद्वाज पिछले 4 सालों से पत्रकारिता, Content Writing, Web Development की फिल्ड में कार्यरत हूँ। मैं Samacharokiduniya.in, Naukarifinder.com, Phonekadoctor.com पर हर तरह के कंटेंट लिखता हूँ।
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