Betul News : ट्रक की टक्कर से नवजात शिशु और उसकी मां की मौत, चालक को सजा
बैतूल। मुलताई के साइखेड़ा थाना क्षेत्र में 26 दिसंबर 2017 को हुए एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रक चालक साहेबराव कडू को 2-2 साल की सजा और ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना के अनुसार, संदीप देशमुख अपनी पत्नी कविता पंवार और बेटे लोकेश पंवार को लेकर बाइक से मुलताई से अपने गांव भीलावाड़ी जा रहे थे। तभी साइखेड़ा चेक पोस्ट के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कविता पंवार गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई।
पुलिस ने ट्रक चालक साहेबराव कडू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। कोर्ट ने ट्रक चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने और दो लोगों की मौत का दोषी पाया।

वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि ट्रक चालक की लापरवाही से एक नवजात शिशु और उसकी मां की मृत्यु हुई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम सजा से दंडित किया जाना उचित होगा। इसलिए कोर्ट ने ट्रक चालक को दो बार 2-2 साल की सजा दी है।
