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धोखेबाजों और ठगों से बचाने के लिए RBI लगातार कस्टमर्स को सावधान करती रहती है. ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि आपके साथ अगर फ्रॉड की कोई घटना हो गई है या बैंक और बैंकिंग के काम से जुड़ी किसी वित्तीय संस्था से जुड़ी कोई समस्या है तो इसके लिए आप कहां और कैसे शिकायत करें ताकि असरदार तरीके से इसकी सुनवाई की जाए. आइए जानते हैं इस बारे में सबकुछ.
Contents
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किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं
- RBI के अधीन आने वाली ज्यादातर संस्थाएं
- शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक
- शेड्यूल्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
- नॉन शेड्यूल्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (जमा 50 Cr या ऊपर)
- जमा लेने वाली सभी NBFCs
- NBFCs जिनका असेट साइज 100 Cr रु या अधिक
- RBI से लाइसेंस लेने वाले वॉलेट प्रोवाइडर्स
- क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां
शिकायत कब करें, क्या ध्यान रखें
- सबसे पहले जिस संस्था से शिकायत उसे लिखें
- संतुष्ट नहीं तो 30 दिन बाद लोकपाल को लिखें
- सीधे लोकपाल को शिकायत नहीं, अमान्य होगी
- शिकायत में लोकपाल को कॉपी में भी नहीं रखे
शिकायत में क्या होना जरूरी?
- शिकायत करने वाला का नाम, पता, फोन, ई-मेल
- जिससे शिकायत उसकी शाखा, ऑफिस का नाम, पता
- शिकायत क्या है ये लिखें, हानि हुई तो उसका ब्यौरा दें
- रिजर्व बैंक के लोकपाल से क्या राहत चाहिए ये लिखें
- शिकायत में सबूत के तौर पर कोई दस्तावेज है तो दें
- जिससे शिकायत उसे भेजी कंप्लेंट की कॉपी भी लगाएं
कैसे शिकायत करें ताकि जल्दी निपटारा हो
- दो तरह से शिकायत की व्यवस्था है ऑनलाइन, चिट्ठी
- ऑनलाइन RBI के CMS पोर्टल पर जाकर संभव है
- CMS पोर्टल का पता है https://cms.rbi.org.in
- RBI होम पेज पर Lodge a complaint का विकल्प
- ऑनलाइन कंप्लेंट से शिकायत सुनवाई जल्दी होगी
- ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जा सकता है
- ऑनलाइन से कंप्लेंट नंबर आएगा और ट्रैकिंग आसान
- चिट्ठी के जरिए भी शिकायत करने का विकल्प उपलब्ध
- चिट्ठी का पता-CRPC, RBI, सेक्टर-17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़-17
फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले क्या करें?
- जिस कार्ड से फ्रॉड हुआ है उस कार्ड को ब्लॉक कराएं
- कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड, मो. नंबर से जुड़े सभी खाते ब्लॉक करें
क्या करें कि डिजिटल फ्रॉड न हो?
- खाते, कार्ड का ब्यौरा किसी से साझा न करें
- बैंक का स्टाफ भी लगे तो उससे साझा न करें
- OTP बिल्कुल भी साझा नहीं करना चाहिए
- खाते से लिंक्ड ई-मेल का पासवर्ड भी न दें
- KYC के नाम पर आने वाली कॉल से सचेत रहें
- अनजान एप बिल्कुल डाउनलोड न करें
- अनजान लिंक को बिल्कुल भी नहीं खोलें
- जो एप खोलें उसे ध्यान से बंद भी करें
- पैसे पाने के लिए MPIN, UPIN PIN न दें
- अनजान बार कोड, QR कोड को स्कैन न करें
- https से शुरू होने वाली वेबसाइट ही खोलें
- बैंक से नियमित आने वाले मेसेज चेक करें
डिजिटल फ्रॉड अगर हो जाए तब क्या
- सर्विस प्रोवाइडर संस्था को कॉल कर ब्लॉक कराएं
- फ्रॉड की सूचना साइबर पुलिस हेल्पलाइन 1930 को दें
- बिना ट्रांजैक्शन के ही OTP आए तो बैंक को बताएं
- बिना जानकारी के Payee जुड़े तो बैंक को सूचना दें
- पब्लिक वाईफाई, पब्लिक चार्जर का इस्तेमाल न करें
- बैंक वेबसाइट, वेलकम किट से ही कस्टमर केयर नंबर लें
- अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लिमिट सेट करें
फ्रॉड को लेकर कैसे बनें जागरुक
- RBI की वेबसाइट पर BE(AWARE) मैगजीन देखें
- Raju and 40 Thieves नाम से कॉमिक बुक बनाया
- 28 जनवरी 2022 की प्रेस रिलीज में बहुत सी जानकारी
Source – internet
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