नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की जेल
बैतूल: माननीय विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.) ने नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सोनू उर्फ रामकुमार गायकवाड़, निवासी-थाना कोतवाली, जिला-बैतूल (म.प्र.) को तीन साल की कठोर कारावास एवं कुल 4,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
घटना 27 मई 2020 की है। आरोपी सोनू उर्फ रामकुमार, पीड़िता का रिश्तेदार है और अक्सर उसके घर आता-जाता रहता है। उस दिन, जब पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे, आरोपी उसके घर आया और उसे नये मकान में चलने के लिए कहा। जब पीड़िता ने मना किया, तो आरोपी ने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया और गलत हरकत करने लगा। पीड़िता ने शोर मचाया और आरोपी से छूटकर भाग गई।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के बाद, आरोपी को दोषी पाया गया और उसे तीन साल की कठोर कारावास और 4,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

इस मामले में विशेष अभियोजन अधिकारी एस.पी. वर्मा और वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की।
