राजस्थान के व्यापारी की हत्या कर लूट करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया

Brajkishore Bhardwaj
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राजस्थान के व्यापारी की हत्या कर लूट करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया

सबूत के अभाव में एक बरी


जुन्नारदेव,(दुर्गेश डेहरिया)। अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा थाना जुन्नारदेव के सत्र प्रकरण क्रमांक ST 05/2020, अपराध क्रमांक 349/2021 के आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूटा पिता नरेश सिंह राजपूत उम्र 38 साल निवासी वार्ड नं0 38 न्यूटन, रवि पिता ओमप्रकाश यदुवंशी उम्र 28 साल निवासी चिखली न्यूटन, मोहम्मद असरफ पिता अली हसनम उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं0 16 परासिया, कैलाश उर्फ लालू पिता योगेश यदुवंशी उम्र 23 साल निवासी न्यूटन चिखली को धारा 341,394,302,34,201,397,1208, भादवि. एवं 25,27,30 आर्म्स अधिनियम में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। घटना का संक्षिप्त विवरणः विशेष लोक अभियोजक/सहा० जिला अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव श्रीमती गंगावती डहेरिया द्वारा बताया गया की सूचनाकर्ता मिथलेश उर्फ छोटू पिता सूरजनाथ ने दिनांक 09/10/2021 को देहाती नालसी में रिपोर्ट लेख कराया कि राजस्थान के रहने वाले ओमप्रकाश सेठ के साथ मोहम्मद समीर के आटो क्रं. MP28 R 0988 में पांच बैग तथा एक अटेची जिसमें चांदी के जेवर रखे थे ऑटो की बीच वाली सीट में रख कर दमुआ ज्वेलर्स की दुकान गये थे।

ज्वेलर्स की दुकानों में चांदी के समान देकर दमुआ से उक्त आटो में बैठ कर परासिया के लिये निकले थे, ओमप्रकाश सेठ बीच वाली सीट में उक्त चांदी के सामानो से भरे बैग एवं अटेची को लेकर बैठे थे वापस लौटते समय ग्राम कोल्हिया टेक के पास पहुंचे तभी मोटर सायकल में बैठ कर तीन लोगों ने आटो के सामने मो.सा. अड़ा कर मो.सा. में बैठे दो लोगों द्वारा आटो में बैठे सेठजी से चांदी के समान से भरे दो बैग लूट लिये थे तथा जब ओमप्रकाश सेठ ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी तथा समान दो बैग लूट कर भाग गये थे। विवेचना में पाया गया कि आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूटा रिटार्यमेंट फौजी था, आरोपी अंकित सोनी आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूटा का दोस्त था।

अंकित सोनी ने मृतक ओमप्रकाश से लगभग 25 लाख रूपये उधार लिए थे मृतक के मांगने पर भी वापस नहीं कर रहा था एवं अपने सहयोगी भूपेन्द्र उर्फ भूटा से भी 5 लाख रुपये उधार लिया था जब भूटा द्वारा अपने 5 लाख रूपये वापस मांगे गये तो अंकित सोनी ने भूटा से कहा की राजस्थान का सोना चांदी का व्यापारी सोना चांदी लेकर आया है, चंदेल होटल परासिया में रूखा है और व्यापार करने के लिए परासिया से जुन्नारदेव, दमुआ आता जाता है यदि हम लोग मिलकर जैवरात लूट लेगें तो पैसो की समस्या खत्म हो जायेगी तब पांचों
आरोपीगण ने व्यापारी ओमप्रकाश से सोना चांदी के जैवरात लूटने की योजना बनाई।

आरोपी अंकित सोनी आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूटा को दिनांक 09/04/2021 की सुबह करीब 10:30 बजे फोन पर व्यापारी को बताया कि ओमप्रकाश सोना चांदी का माल लेकर दमुआ जाने वाला है तब जैसे ही व्यापारी ऑटो मे बैटकर दमुआ जाने के लिए निकला तो आरोपी कैलाश यदुवंशी उसकी पैशन मोटर सायकल से उसका पीछा करते हुए दमुआ तक गया एवं आरोपी भूटा एवं असरफ आरोपी रवि की आई 20 होंडई कार से दमुआ पहुंचे और आरोपी रवि पल्सर मोटर सायकल से दमुआ पहुंचा आरोपी दमुआ में मृतक व्यापारी का पीछा करते हुए अन्य आरोपीगण जानकारी मोबाईल से दे रहा था जैस ही व्यापारी मृतक करीब रात 8 बजे दमुआ से परासिया आने के लिए ऑटो में बैठा तो आरोपी भूटा, असरफ और रवि तीनों ने रवि की पल्सर मोटर सायकल से व्यापारी मृतक का पीछा किया।

जैसे ही ऑटो सुनसान स्थल कोल्हिया घाट पहुंचा तो रवि ने पल्सर मोटर यायकल को ऑटो के सामने ले जाकर आडा कर ऑटो को रोख दिया और मृतक से आरोपी असरफ और भूटा जैवर से बैंग छुडाने लगे तो मृतक व्यापारी ने बैंग पकड़ लिया और चिल्लाने लगा तो ओरापी भूटा अपनी लायसेंसी पिस्टल से मृतक व्यापारी ओमप्रकाश पर फायर कर दिया जिससे उसको तीन गोली जांघ में लगी और तीनों ने जैवर चांदी से भरे बैंग छुड़ाकर पल्सर मोटरसायकल में बैठकर भाग गये और थोडी दूर आकर रास्ते में रखी आई 20 कार में बैंग रखकर आरोपी भूटा के घर आ गये और फिर मिलकर आरोपीगण ने चांदी का सामान बोरी में भरकर घर के पीछे आंगन की बाथरूम के पास फाबड़े से गढ्‌ढ़ा करके गाढ दिए थे एवं दोनो बैंग जला दिए थे।

उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जुन्नारदेव में पंजीबध्द किया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचाररण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी अंकित को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया एवं अन्य आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया।

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मध्यप्रदेश शासन की ओर से उप संचालक अभियोजन छिन्दवाड़ा गोपाल कृष्ण हलदार, जिला अभियोजन अधिकारी छिन्दवाड़ा समीर कुमार पाठक के मार्ग दर्शन पर विशेष लोक अभियोजक सहा जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती डहेरिया के द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई तथा प्रकरण की विवेचना निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा एवं सहायक उपनिरीक्षक रमेश कुमार दुबे के द्वारा की गयी।

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नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर भारद्वाज पिछले 4 सालों से पत्रकारिता, Content Writing, Web Development की फिल्ड में कार्यरत हूँ। मैं Samacharokiduniya.in, Naukarifinder.com, Phonekadoctor.com पर हर तरह के कंटेंट लिखता हूँ।
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