अवयस्क बालिका का पीछा तथा भद्दे कमेंट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष को सजा
बैतूल। जिला सत्र न्यायालय ने बुरी नीयत से अवयस्क बालिका का लगातार पीछा करने एवं उसे भद्दे कमेंटस करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय विशेष न्यायाधीष, अनन्य विशेष न्यायालय, (पाॅक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 14 वर्षीया अवयस्क बालिका का लगातार पीछा कर उस पर भद्दे कमेंटस करने वाले आरोपी भुनेश्वर उर्फ भुवन निवासी- गोविंद काॅलोनी आमला, हाल निवासी भग्गूढाना गंज बैतूल को धारा 12 सहपठित धारा 11(1)(प)(पअ) पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी कार्य किया गया।
वही प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मामले में 14 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस थाना गंज में 24 अप्रैल 2022 को इस आशय कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी 2 फरवरी 2022 सुबह 11ः15 वह स्कूल से वापस घर पैदल-पैदल अकेली आ रही थी, तभी उसे रास्ते मे आरोपी भुवन मिला था और आरोपी ने बुरी नीयत से पीछा कर उसे भद्दे-भद्दे कमेंटस किये थे। उसने घर आकर यह बात अपने माता पिता को बतायी थी। तब पीड़िता पिता ने आरोपी को समझाया था कि उसकी लड़की को परेषान मत करना। 21 फरवरी 2022 को दोपहर 12 बजे आरोपी पीड़िता के घर के सामने गया और बोला कि उसने यह बात अपने घर मे क्यों बतायी।

आरोपी लगातार पीड़िता का बुरी नीयत से स्कूल आते जाते समय पीछा कर उसे परेषान करता रहा है। पीड़िता की षिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।
