7 वर्षीय नाबालिग बालिका से गलत काम करने वाले आरोपी को सजा
बैतूल। थाना मुलताई पुलिस की सूक्ष्म विवेचना से आरोपी को फास्टट्रेक कोर्ट से हुई आजीवन शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मुलताई के अपराध क्र. 576/22 धारा 376 (एबी), (1)(2) (च) भादवि व 5 एम, 5 एन/6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 14 जून को फास्टट्रेक कोर्ट के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र मुलताई द्वारा आजीवन शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास की सजा का फैसला सुनाया गया।
इस मामले 28 मई 2022 को थाना मुलताई में पीडिता की मॉ ने रिपोर्ट किया की आरोपी गुलाब उर्फ गुल्लू डडारे उम्र 30 साल द्वारा उसकी 7 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ गलत काम किया गया था, जिसकी सूचना पर थाना मुलताई में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, विवेचना के दौरान प्रत्येक बिंदुओ पर बारीकी से जांच कर साक्ष्य एकत्रित किये गये। जिससे उक्त अपराध का घटित होना पाया गया। जिसमे आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण कराया गया बाद माननीय न्यायालय पेश किया गया।

इस मामले विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक अश्विनी चौधरी थाना मुलताई जिला बैतूल एवं
पेरवीकर्ता सहायक लोक अभियोजन अधिकारी मालिनि देशराज की भूमिका रही।
