Betul Court News : नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा
बैतूल। नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय अनन्य विषेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी ओमप्रकाश बामने, निवासी-ग्राम समई, पोस्ट बड़गांव, तहसील भैंसदेही, जिला-बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए, धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000रू. जुर्माना एवं धारा 376(2)(एन) भादवि समाहित धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया।

प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा के मार्गदर्शन में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी की गई।
