हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Brajkishore Bhardwaj
Advertisements
Advertisements

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास


छिन्दवाड़ा (दुर्गेश डेहरिया)। अपर सत्र न्यायधीश द्वारा थाना पांडुरना के अपराध क्रमांक 368/ 2020 में अभियुक्त मोदी पिता राघनिया परतेती निवासी पीपलपानी तहसील पांढुर्णा को सत्र प्रकरण क्रमांक 337/2020 को धारा 302 में दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया। घटना का विवरण 22/7/2020 को ग्राम पिपलपानी मृतक खेरसिंह पिता मोदरव को आरोपी के घर में बरछी से पेट में मारा जिसके कारण आंतें बाहर आ गई उपचार हेतु शासकीय अस्पताल ले जाते समय घायल की मौत हो गई।

Advertisements

आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य परीक्षण होने के बाद आरोपी पिता राघनिया पति मोदी परतेती को आजीवन कारावास और ₹5000 का दंड से दंडित किया। लोक अभियोजक प्रकाश बावने द्वारा इस प्रकरण में पैरवी की गई।

Advertisements
Advertisements
Share This Article
नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर भारद्वाज पिछले 4 सालों से पत्रकारिता, Content Writing, Web Development की फिल्ड में कार्यरत हूँ। मैं Samacharokiduniya.in, Naukarifinder.com, Phonekadoctor.com पर हर तरह के कंटेंट लिखता हूँ।
Leave a comment

You can't copy content of this page, Sorry

Team Samacharokiduniya (:

Discover more from समाचारों की दुनिया

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Advertisements