हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
छिन्दवाड़ा (दुर्गेश डेहरिया)। अपर सत्र न्यायधीश द्वारा थाना पांडुरना के अपराध क्रमांक 368/ 2020 में अभियुक्त मोदी पिता राघनिया परतेती निवासी पीपलपानी तहसील पांढुर्णा को सत्र प्रकरण क्रमांक 337/2020 को धारा 302 में दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया। घटना का विवरण 22/7/2020 को ग्राम पिपलपानी मृतक खेरसिंह पिता मोदरव को आरोपी के घर में बरछी से पेट में मारा जिसके कारण आंतें बाहर आ गई उपचार हेतु शासकीय अस्पताल ले जाते समय घायल की मौत हो गई।

आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य परीक्षण होने के बाद आरोपी पिता राघनिया पति मोदी परतेती को आजीवन कारावास और ₹5000 का दंड से दंडित किया। लोक अभियोजक प्रकाश बावने द्वारा इस प्रकरण में पैरवी की गई।
