हत्यारे को आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माना

Brajkishore Bhardwaj
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हत्यारे को आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माना


छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। अमरवाड़ा के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश अजयनील करोठिया द्वारा थाना हर्रई के अपराध क्रमांक 237/2021, सत्र प्रकरण क्रमांक 35/2021, धारा 302 भादवि अंतर्गत ग्राम तेंदनी थाना हर्रई निवासी कमलेश उर्फ छुट्टन उर्फ कमांडो पिता ताराचंद सल्लाम, उम्र 28 वर्ष को आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है।

प्रकरण मे सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी द्वारा घटना के सम्बंध में बताया गया कि दिनांक 27/08/2021 को भरतलाल थाना हर्रई के ग्राम तेंदनी से सिंगोड़ी मजदूरी करने गया था,शाम करीब 4:20 बजे भरतलाल को उसकी पत्नी ने फोन कर बताया कि “तुम जल्दी घर आ जाओ,अपने गांव का कमलेश छुट्टन अपने घर के सामने वाले दीपक के घर आया था और बोल रहा था कि सीताराम दारू पीकर मेरे साथ गाली गुफ्तार कर रहा था तो मैने सीताराम को मारा है और वह मेरे घर में पड़ा है, उसे ठिकाने लगाने के लिए दीपक तेरी मोटर साईकिल चाहिए, तो दीपक ने उसे गाड़ी देने से मना कर दिया तो इसी बात पर कमलेश छुट्टन ने दीपक से झगडा भी किया है।”

इतना सुनकर भरतलाल अपने साथी के साथ मोटर साईकिल से कमलेश के घर तेंदनी में करीब 4:45 बजे पहुंचे, जहाँ भरतलाल ने देखा कि मामा सीताराम गजाम कमलेश के घर की परछी के अंदर नीचे जमीन पर पड़ा था और बचाने के लिए चिल्ला रहा था, कमलेश छुट्टन भी कुल्हाड़ी हाथ में लिए वहीं पर था, सीताराम के बचाने के लिए चिल्लाता देख आरोपी कमलेश छुट्टन ने कहा कि सीताराम साले तू अभी तक जिंदा है और भरत लाल के सामने, कमलेश छुट्टन ने सीताराम के सर में कुल्हाड़ी से मार दिया और कमलेश छुट्टन वहां से अपने घर के पास मक्का की बाड़ी तरफ कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। भरत लाल, मामा सीताराम को घायल अवस्था में सीएचसी हर्रई लेकर गया, जहां डॉक्टर द्वारा सीताराम की मृत्यु की पुष्टि गई।

भरत लाल की सूचना पर थाना हर्रई में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस थाना हर्रई द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर आरोपी कमलेश उर्फ छुट्टन उर्फ कमांडो के विरुद्ध धारा 302 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना प्रारंभ की गई।

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तत्कालीन थाना प्रभारी व्ही. पी. मिश्रा द्वारा घटना की सघन विवेचना कर चशमदीद एवं संबंधित साक्षियों के कथन लिए गए, आरोपी कमलेश की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार कुल्हाड़ी जप्त कर, अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा साक्षियों के कथन एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी कमलेश उर्फ छुट्टन उर्फ कमांडो को धारा 302 भादवि के अधीन दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

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नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर भारद्वाज पिछले 4 सालों से पत्रकारिता, Content Writing, Web Development की फिल्ड में कार्यरत हूँ। मैं Samacharokiduniya.in, Naukarifinder.com, Phonekadoctor.com पर हर तरह के कंटेंट लिखता हूँ।
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