Betul News : बिना वैध दस्तावेजों के सागौन दीवान ले जा रहे आरोपी को सजा
बैतूल। बैतूल की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने बिना वैध दस्तावेजों के सागौन दीवान ले जा रहे आरोपी सुमित राठौर को 6 महीने की जेल और 4000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, 28 मई 2015 को वन परिक्षेत्र भौंरा के अधिकारी धार चेकिंग बैरियर पर मुखबिर की सूचना पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक लाल रंग की टवेरा कार को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में सागौन की लकड़ी से बना हुआ एक दीवान मिला। कार चालक सुमित राठौर ने बताया कि वह दीवान पाहावाड़ी से ला रहा है। उसके पास दीवान के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।
वन अधिकारियों ने कार और दीवान को जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वन परिक्षेत्र भौंरा ने आवश्यक जांच के बाद आरोपी के खिलाफ वन अपराध दर्ज किया।

अभियोजन ने अदालत में अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 6 महीने की जेल और 4000 रुपये का जुर्माना लगाया। कार और पलंग को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वन परिक्षेत्र भौंरा द्वारा आवश्यक अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ वन अपराध दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित कर दिया। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इस मामले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह ने पैरवी की।
