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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना : ट्रांसफार्मर सहित नवीन कृषि पंप/ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए आसानी से बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, किसानों को ट्रांसफार्मर सहित नवीन कृषि पंप/ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) इस योजना के तहत आवेदन पत्र स्वीकार कर रही है। आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भरे जा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:
- MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” टैब पर क्लिक करें।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:
- MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय या किसी MP Online Limited या CSC Centre उपभोक्ता सेवा केंद्र पर जाएं।
आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का बैंक खाता पासबुक
- किसान का खसरा/खतौनी
- किसान का फोटो
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लाभ:
- किसानों को ट्रांसफार्मर सहित नवीन कृषि पंप/ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन तरीके से भरे जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए:
- MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर जाएं।
- क्षेत्रीय कार्यालय या किसी MP Online Limited या CSC Centre उपभोक्ता सेवा केंद्र पर जाएं।
- Notification देखे – Cilck Here
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