आयुष्मान कार्ड धारक फ्री में इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो करें अस्पताल की शिकायत
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से वे पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं।
हालांकि, कई बार देखने में आता है कि पैनल में शामिल अस्पताल भी इलाज करने से इंकार कर देते हैं। ऐसे में आयुष्मान कार्ड धारक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह अस्पताल की शिकायत सरकार से कर सकता है।
अस्पताल की शिकायत कैसे करें:
आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल की शिकायत करने के लिए दो तरीके हैं:
- टोल फ्री नंबर: आयुष्मान भारत योजना का एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14555 है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ऑनलाइन पोर्टल: आयुष्मान भारत योजना का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है। इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- यदि आप मध्य प्रदेश के रहवासी है तो इस योजना के तहत किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो सीधे आयुष्मान की मप्र हेल्पलाइन नंबर 18002332085 पर भी कॉल कर मदद ले सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल की शिकायत दर्ज करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी:

- आयुष्मान कार्ड: आयुष्मान कार्ड आपके लिए शिकायत दर्ज करने का प्रमाण है।
- चिकित्सा बिल: अस्पताल से प्राप्त चिकित्सा बिल आपकी शिकायत का समर्थन करने के लिए आवश्यक है।
- शिकायत पत्र: शिकायत पत्र में आपको अपनी शिकायत के बारे में विस्तार से बताना होगा।
शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होगा:
आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल की शिकायत दर्ज करने के बाद, सरकार मामले की जांच करेगी। यदि जांच में अस्पताल की शिकायत सही पाई जाती है, तो सरकार अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
