मारपीट करने वाले आरोपियों को 1 वर्ष का सश्रम कारावास
छिन्दवाड़ा, (दुर्गेश डेहरिया)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा परमानंद सनोडिया के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 11/2018 थाना अमरवाड़ा के अपराध क्रमांक 756/2017 के आरोपी शिशुपाल पिता लल्तु प्रसाद उम्र 35 वर्ष, गुरुदयाल उर्फ गुर्दलाल पिता बाबूलाल भलावी 48 वर्ष, वीरेंद्र पिता गुरुदयाल भलावी उम्र 21 वर्ष सभी निवासी ग्राम हरनभटा थाना अमरवाड़ा में प्रत्येक आरोपी को धारा 325/34 (दो शीर्ष) भा. द. वि. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000-1000 अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र.राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह बैस के द्वारा पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
घटना दिनांक 10/09/2017 को शाम करीब 7:00 बजे मोटरसाइकिल से फसल देखकर अपने खेत से वापस आ रहा था अभी गांव का शिशुपाल और गुर्दलाल भलावी एवं उसका लड़का वीरेंद्र भलावी पुरानी जमीनी विवाद को लेकर गाली – गुप्तार करने लगे।

फरियादी ने मना किया तो लाठी से दाएं पैर के घुटने में मारा एवं गुरुदयाल उर्फ गुर्दलाल ने हाथ – थप्पड़ से मारपीट किया, जिससे दाएं पैर के घुटने में चोट आई घटना अनिल भलावी एवं रूषमान परतेती ने देखी है। प्रार्थी की उक्त मौखिक रिपोर्ट पर थाना अमरवाड़ा मे अपराध पंजीबद्ध कर, अनुसंधान कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाकर उपरोक्त दंड से दंडित किया।
