मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 1-1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
छिन्दवाड़ा, (दुुुर्गेश डेहरिया)। थाना अमरवाड़ा के अपराध क्रमांक 558/2015 के आरोपी भद्दू पिता देवीचंद भारिया, सतीश पिता भद्दू भारिया निवासी पटनिया को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा सुश्री पलक राय, द्वारा धारा 325 भा द वि मे 1-1वर्ष के सश्रम कारावास से और 500- 500/- रूपये के जुर्माना से दंडित किया , प्रकरण में लोकेश कुमार घोरमारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरवाड़ा के द्वारा पैरवी की गई ।
घटना इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना अमरवाड़ा मे रिपोर्ट लेख कराई थी कि दिनांक 04/11/2015 को शाम 5:00 बजे भद्दू भारिया की लड़की मेरी बाड़ी में लगे बेर के झाड़ से बेर तोड़ रही थी जो मैने बेर तोड़ने से मना किया तब उसने अपने घर जाकर अपने पिता भादू भारिया एवं भाई सतीश भारिया को जाकर बताई।

फिर दोनों ने लाठी लेकर आए और मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और लाठी से मारपीट किया जिससे दाएं हाथ एवं पीठ की पसली व दोनों पैरों में चोट लगी है,जिस पर अपराध पंजीबद्व कर चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा द्वारा अन्वेषण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
