एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक देगा रिफंड, रिफंड नहीं होने पर यहां करें शिकायत
एटीएम (ATM) की खराबी की वजह से कभी-कभी एटीएम ट्रांजेक्शन (ATM Transaction) फेल हो सकती है या एटीएम मशीन में कैश भी खत्म होने की वजह से ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती है। ऐसे में आपकों चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक एक निर्धारित समय के अंदर ही आपके अकाउंट में अमाउंट रिफंड कर देगा।
.@RBI Kehta Hai..
If the amount debited due to a failed transaction is not reverted to your account within a specified time, your bank would compensate you for the delay.#BeAware #BeSecure#rbikehtahai #StaySafehttps://t.co/mKPAIp5rA3 @SrBachchan pic.twitter.com/lYiM6GAUy6
— RBI Says (@RBIsays) October 7, 2020
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक पब्लिक अवेयरनेस पहल के मुताबिक, “अगर आपका एटीएम लेनदेन असफल है और आपका बैंक एक निर्दिष्ट समय के अंदर आपके अकाउंट से डेबिट किए गए राशि को वापस नहीं देता है, तो बैंक को आपको इसकी भरपाई करनी होगी।” RBI ने अपनी वेबसाइट पर ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों’ में एटीएम से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया है।
असफल एटीएम ट्रांजेक्शन रिफंड के बारे में जानने के लिए जरूरी बातें:
1) बैंकों को इस तरह के लेनदेन को अपने दम पर रिवर्स करना चाहिए, RBI ने कहा।
2) केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड जारी करने वाले बैंक या एटीएम मालिक बैंक के साथ जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करना एक अच्छा अभ्यास है।
3) RBI के अनुसार, एक असफल एटीएम लेनदेन के मामले में, बैंकों को असफल लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर ग्राहक के अकाउंट को फिर से क्रेडिट करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
4) कार्ड जारी करने वाले बैंक को असफल एटीएम लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों से परे ग्राहक की राशि को फिर से जमा करने में देरी के लिए प्रति दिन – 100 / – का पेमेंट करना पड़ता है।
5) ग्राहक अपने बैंक से संपर्क कर सकता है और उनके साथ मामले को उठा सकता है।

6) बैंक से जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर या 30 दिनों के भीतर बैंक से जवाब न मिलने की स्थिति में, ग्राहक बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) के पास दोबारा ले जा सकता है।
