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Voter ID : अभी भी जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम, जानिये कैसे
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है। यदि आप किसी कारण से पुनरीक्षण अभियान के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ पाए थे, तो भी चिंता न करें। आप अभी भी अपना नाम सूची में जोड़ सकते हैं।
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निर्वाचन आयोग ऐसे सभी पात्र मतदाताओं को नामांकन जमा होने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक सूची में नाम जोड़ने का अवसर देता है।
आप निम्नलिखित तरीकों से अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं:
- बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) से संपर्क करें और उन्हें आवेदन पत्र (Form 6) जमा करें।
- वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करें और एप के माध्यम से आवेदन करें।
- वोटर पोर्टल (http://voters.eci.gov.in) पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन करें।
आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आदि।
- पता प्रमाण: बिजली बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, आदि।
- आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आदि।
आवेदन जमा करने के बाद:
- आपके आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा जाएगा।
- वे आपके आवेदन का परीक्षण करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि आप मतदान के लिए पात्र हैं या नहीं।
- यदि आप पात्र हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।
- सूची को अद्यतन कर मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा।
- मतदान दिवस पर आप बीएलओ से मतदाता पर्ची लेकर मतदान कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
- निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर: 1950
- वोटर हेल्पलाइन एप
- वोटर पोर्टल: http://voters.eci.gov.in
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